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'गिरफ्तारी पर अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें': सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और पुलिस डीजीपी को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने 2014 के अर्नेश कुमार फैसले में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत गिरफ्तारी और सात साल की अधिकतम जेल की सजा के प्रावधान वाले अन्य अपराधों के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को दोहराया। जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालयों और पुलिस प्रमुखों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 2014 के फैसले के संदर्भ में अधिसूचनाएं और सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया।