सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और पुलिस महानिदेश को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने आज की सुनवाई में राज्य में जातीय हिंसा से संबंधित मणिपुर पुलिस की जांच को "सुस्त" बताया और बेहद तल्ख होकर कहा कि "राज्य की कानून-व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है"।
कोर्ट यह जानकर हैरान था कि लगभग तीन महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और हिंसा पर दर्ज 6000 एफआईआर में से अब तक केवल कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को शुक्रवार दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया।