सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बीमा कंपनी से यह उम्मीद की जाती है कि वह बीमाधारक के साथ वास्तविक और निष्पक्ष व्यवहार करेगा, न कि केवल अपने मुनाफे की परवाह करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा,
मामले में शिकायतकर्त ने 100 एकड़ क्षेत्र में झींगा उत्पादन किया था। उन्होंने एक बीमा कंपनी से बीमा कवरेज लिया था।