दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक पत्नी को अपने पति के साथ समझौते का जानबूझकर उल्लंघन करने और परिवार अदालत को दिए गए समझौते का पालन करने के वचन की अवज्ञा करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पत्नी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे एक महीने के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। कोर्ट ने माना कि उसने केवल अपने पति पर वित्तीय समझौते को बढ़ाने के इरादे से" "जानबूझकर, इरादतन और अवज्ञापूर्वक" वचन की अवज्ञा की, जबकि उसे विभिन्न अवसर दिए गए थे।"